हिमाचल प्रदेश में चालान की रक़म
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की रक़म, कौन-सी धारा लगती है, दोबारा करने पर कितना लगेगा, और कहाँ सिर्फ़ जेब नहीं — लाइसेंस भी दाँव पर है।
Himachal Pradesh Transport Department (notification, 20 July 2021), 2026-09-01 को देखा गया · ये अधिनियम के तहत जुर्माने की रक़म है
26 ग़लतियाँ
जिनके लिए आमतौर पर रोका जाता है
- बिना हेलमेट चलानाधारा 194D₹1,5003 महीने लाइसेंस निलंबनहिमाचल प्रदेश की रक़म
- एक से ज़्यादा सवारी बैठानाधारा 194C₹1,500हिमाचल प्रदेश की रक़म
- सीट बेल्ट न लगानाधारा 194B₹1,500हिमाचल प्रदेश की रक़म
- चलाते समय फ़ोन इस्तेमालधारा 184(c)₹7,500
दोबारा · ₹15,000
लाइसेंस निलंबित हो सकता हैहिमाचल प्रदेश की रक़म - शराब पीकर गाड़ी चलानाधारा 185₹15,000
दोबारा · ₹22,500
लाइसेंस निलंबनहिमाचल प्रदेश की रक़म - तेज़ रफ़्तारधारा 183₹3,000हिमाचल प्रदेश की रक़म
- लाल बत्ती पार करनाधारा 184(a)₹7,500
दोबारा · ₹15,000
हिमाचल प्रदेश की रक़म - ग़लत दिशा में गाड़ी चलानाधारा 184(e)₹7,500
दोबारा · ₹15,000
हिमाचल प्रदेश की रक़म - बिना लाइसेंस चलानाधारा 181₹7,500हिमाचल प्रदेश की रक़म
- बिना बीमा चलानाधारा 196₹3,000
दोबारा · ₹6,000
हिमाचल प्रदेश की रक़म - वैध PUC न होनाधारा 190(2)₹15,000हिमाचल प्रदेश की रक़म
- बिना परमिट चलानाधारा 192A₹15,000हिमाचल प्रदेश की रक़म
बाक़ी सब
- 14 साल से छोटे बच्चे को बिना सुरक्षा बिठानाधारा 194B(2)₹1,500
सीट बेल्ट या चाइल्ड सीट
हिमाचल प्रदेश की रक़म - सड़क पर रेस लगानाधारा 189₹7,500
दोबारा · ₹15,000
लाइसेंस निलंबनहिमाचल प्रदेश की रक़म - ख़तरनाक तरीक़े से चलानाधारा 184₹7,500
दोबारा · ₹15,000
लाइसेंस निलंबित हो सकता हैहिमाचल प्रदेश की रक़म - लाइसेंस निलंबित होते हुए चलानाधारा 182(1)₹15,000लाइसेंस पहले से निलंबितहिमाचल प्रदेश की रक़म
- बिना रजिस्ट्रेशन या FC के गाड़ीधारा 192₹7,500
दोबारा · ₹15,000
हिमाचल प्रदेश की रक़म - HSRP नंबर प्लेट न होनाधारा 192₹7,500
दोबारा · ₹1,500
हिमाचल प्रदेश की रक़म - माल गाड़ी में ज़्यादा वज़नधारा 194(1)₹30,000
हर अतिरिक्त टन पर अलग दर
हिमाचल प्रदेश की रक़म - तय आकार से बड़ा माल ले जानाधारा 194(1)A₹30,000हिमाचल प्रदेश की रक़म
- ज़्यादा सवारी बैठानाधारा 194A₹300
दोबारा · ₹600
हिमाचल प्रदेश की रक़म - असुरक्षित हालत में गाड़ीधारा 190(1)(a)₹2,250हिमाचल प्रदेश की रक़म
- बेवजह या प्रतिबंधित हॉर्नधारा 194F(a)₹1,500
दोबारा · ₹3,000
हिमाचल प्रदेश की रक़म - एम्बुलेंस को रास्ता न देनाधारा 194E₹15,000हिमाचल प्रदेश की रक़म
- नाबालिग़ द्वारा अपराधधारा 199A₹37,500
अभिभावक या मालिक ज़िम्मेदार
रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्दहिमाचल प्रदेश की रक़म - सामान्य अपराधधारा 177₹750
दोबारा · ₹2,250
हिमाचल प्रदेश की रक़म
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
हिमाचल प्रदेश में बिना हेलमेट का चालान कितना है?
₹1,500, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D के तहत। हिमाचल प्रदेश में पीछे बैठे व्यक्ति के बिना हेलमेट होने पर अलग से चालान बनता है — वह इसी रक़म में नहीं जुड़ता।
हिमाचल प्रदेश में दोबारा वही ग़लती करने पर कितना लगता है?
कई मामलों में ज़्यादा। मिसाल के लिए “चलाते समय फ़ोन इस्तेमाल” — पहली बार ₹7,500, दोबारा ₹15,000। ऊपर के चार्ट में हर पंक्ति पर दोनों रक़में अलग-अलग दी गई हैं, क्योंकि दूसरी रक़म का लोगों को अंदाज़ा नहीं होता।
हिमाचल प्रदेश में सबसे महँगा ट्रैफ़िक चालान कौन सा है?
हिमाचल प्रदेश के लिए हमारी सूची में — “नाबालिग़ द्वारा अपराध”, ₹37,500। कुछ अपराधों की कोई तय रक़म होती ही नहीं क्योंकि उन्हें अदालत तय करती है, और वे इससे भी ऊपर जा सकते हैं।
किन ग़लतियों पर सिर्फ़ जुर्माना नहीं, लाइसेंस भी जाता है?
यहाँ दिए गए 7 अपराधों में जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है — इनमें बिना हेलमेट चलाना, चलाते समय फ़ोन इस्तेमाल, शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़क पर रेस लगाना शामिल हैं। निलंबन रक़म से अलग चीज़ है, यानी चालान भर देने से वह अपने आप ख़त्म नहीं होता। हिमाचल प्रदेश की रक़म ऊपर चार्ट में हर अपराध के सामने दी गई है।
हिमाचल प्रदेश की रक़म केंद्रीय दर से अलग क्यों है?
क्योंकि ये अधिनियम के तहत जुर्माने की रक़म है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश का आँकड़ा उसी अपराध के लिए एक्ट में लिखी रक़म से काफ़ी कम हो सकता है, और एक को दूसरे की जगह बताना ग़लतफ़हमी पैदा करता है। हमारे आँकड़े Himachal Pradesh Transport Department (notification, 20 July 2021) से लिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश का चालान ऑनलाइन कैसे भरें?
राज्य के अपने e-challan पोर्टल पर, या केंद्र की परिवहन साइट पर। हम भुगतान नहीं लेते और कभी नहीं लेंगे — चालान का पैसा सिर्फ़ सरकारी पोर्टल पर ही जाना चाहिए, इसलिए अगर कोई और माँगे तो सावधान हो जाइए।