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मोटर व्हीकल एक्ट

महाराष्ट्र में चालान की रक़म

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की रक़म, कौन-सी धारा लगती है, दोबारा करने पर कितना लगेगा, और कहाँ सिर्फ़ जेब नहीं — लाइसेंस भी दाँव पर है।

26
ग़लतियाँ सूची में
₹200 – ₹25,000
चालान की रेंज

Maharashtra Motor Vehicles Department (Offence Details v21.0), 2026-09-01 को देखा गया · ये कंपाउंडिंग फ़ीस है — यानी मौक़े पर निपटाने की रक़म, जो अधिनियम के जुर्माने से कम होती है · महाराष्ट्र की सूची का कुछ हिस्सा अब तक लिया गया है — स्रोत पर और ग़लतियाँ दर्ज हैं।

26 ग़लतियाँ

जिनके लिए आमतौर पर रोका जाता है

  • बिना हेलमेट चलाना
    धारा 129/194(D)
    ₹1,000
    3 महीने लाइसेंस निलंबनमहाराष्ट्र की रक़म
  • एक से ज़्यादा सवारी बैठाना
    धारा 128(1)/194(C)
    ₹1,000
    महाराष्ट्र की रक़म
  • सीट बेल्ट न लगाना
    धारा 194B(1)
    ₹1,000
    महाराष्ट्र की रक़म
  • चलाते समय फ़ोन इस्तेमाल
    धारा 184(c)
    ₹5,000

    दोबारा · ₹10,000

    लाइसेंस निलंबित हो सकता है
  • शराब पीकर गाड़ी चलाना
    धारा 185
    अदालत तय करेगी

    कोई तय रक़म नहीं — यह मामला अदालत जाता है।

    लाइसेंस निलंबनमहाराष्ट्र की रक़म
  • तेज़ रफ़्तार
    धारा 112/183(1)
    ₹2,000
    महाराष्ट्र की रक़म
  • लाल बत्ती पार करना
    धारा 184(a)
    ₹5,000

    दोबारा · ₹10,000

  • ग़लत दिशा में गाड़ी चलाना
    धारा 184(e)
    ₹5,000

    दोबारा · ₹10,000

  • बिना लाइसेंस चलाना
    धारा 3(1)/181
    ₹5,000
    महाराष्ट्र की रक़म
  • बिना बीमा चलाना
    धारा 146/196
    ₹2,000

    दोबारा · ₹4,000

    महाराष्ट्र की रक़म
  • वैध PUC न होना
    धारा 190(2)
    ₹2,000
    महाराष्ट्र की रक़म
  • बिना परमिट चलाना
    धारा 192A
    ₹10,000

बाक़ी सब

  • 14 साल से छोटे बच्चे को बिना सुरक्षा बिठाना
    धारा 194B(2)
    ₹1,000

    सीट बेल्ट या चाइल्ड सीट

  • सड़क पर रेस लगाना
    धारा 189
    ₹5,000

    दोबारा · ₹10,000

    लाइसेंस निलंबनमहाराष्ट्र की रक़म
  • ख़तरनाक तरीक़े से चलाना
    धारा 184
    अदालत तय करेगी

    कोई तय रक़म नहीं — यह मामला अदालत जाता है।

    लाइसेंस निलंबित हो सकता हैमहाराष्ट्र की रक़म
  • लाइसेंस निलंबित होते हुए चलाना
    धारा 19-20/182(1)
    ₹10,000
    लाइसेंस पहले से निलंबितमहाराष्ट्र की रक़म
  • बिना रजिस्ट्रेशन या FC के गाड़ी
    धारा 39/192(1)
    ₹2,000

    दोबारा · ₹5,000

    महाराष्ट्र की रक़म
  • HSRP नंबर प्लेट न होना
    धारा 192
    ₹5,000

    दोबारा · ₹1,000

  • माल गाड़ी में ज़्यादा वज़न
    धारा 194(1)
    ₹20,000

    हर अतिरिक्त टन पर अलग दर

  • तय आकार से बड़ा माल ले जाना
    धारा 194(1)A
    ₹20,000
  • ज़्यादा सवारी बैठाना
    धारा 194A
    ₹200

    हर अतिरिक्त सवारी पर, एक हद तक

    महाराष्ट्र की रक़म
  • असुरक्षित हालत में गाड़ी
    धारा MMVR 202/177
    ₹500

    दोबारा · ₹1,500

    महाराष्ट्र की रक़म
  • बेवजह या प्रतिबंधित हॉर्न
    धारा 194F(a)
    ₹1,000

    दोबारा · ₹2,000

  • एम्बुलेंस को रास्ता न देना
    धारा 194E
    ₹10,000
  • नाबालिग़ द्वारा अपराध
    धारा 199A
    ₹25,000

    अभिभावक या मालिक ज़िम्मेदार

    रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द
  • सामान्य अपराध
    धारा 177
    ₹500

    दोबारा · ₹1,500

    महाराष्ट्र की रक़म

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

महाराष्ट्र में बिना हेलमेट का चालान कितना है?

₹1,000, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/194(D) के तहत। महाराष्ट्र में पीछे बैठे व्यक्ति के बिना हेलमेट होने पर अलग से चालान बनता है — वह इसी रक़म में नहीं जुड़ता।

महाराष्ट्र में दोबारा वही ग़लती करने पर कितना लगता है?

कई मामलों में ज़्यादा। मिसाल के लिए “चलाते समय फ़ोन इस्तेमाल” — पहली बार ₹5,000, दोबारा ₹10,000। ऊपर के चार्ट में हर पंक्ति पर दोनों रक़में अलग-अलग दी गई हैं, क्योंकि दूसरी रक़म का लोगों को अंदाज़ा नहीं होता।

महाराष्ट्र में सबसे महँगा ट्रैफ़िक चालान कौन सा है?

महाराष्ट्र के लिए हमारी सूची में — “नाबालिग़ द्वारा अपराध”, ₹25,000। कुछ अपराधों की कोई तय रक़म होती ही नहीं क्योंकि उन्हें अदालत तय करती है, और वे इससे भी ऊपर जा सकते हैं।

किन ग़लतियों पर सिर्फ़ जुर्माना नहीं, लाइसेंस भी जाता है?

यहाँ दिए गए 7 अपराधों में जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है — इनमें बिना हेलमेट चलाना, चलाते समय फ़ोन इस्तेमाल, शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़क पर रेस लगाना शामिल हैं। निलंबन रक़म से अलग चीज़ है, यानी चालान भर देने से वह अपने आप ख़त्म नहीं होता। महाराष्ट्र की रक़म ऊपर चार्ट में हर अपराध के सामने दी गई है।

महाराष्ट्र की रक़म केंद्रीय दर से अलग क्यों है?

क्योंकि ये कंपाउंडिंग फ़ीस है — यानी मौक़े पर निपटाने की रक़म, जो अधिनियम के जुर्माने से कम होती है। इसी वजह से महाराष्ट्र का आँकड़ा उसी अपराध के लिए एक्ट में लिखी रक़म से काफ़ी कम हो सकता है, और एक को दूसरे की जगह बताना ग़लतफ़हमी पैदा करता है। हमारे आँकड़े Maharashtra Motor Vehicles Department (Offence Details v21.0) से लिए गए हैं।

महाराष्ट्र का चालान ऑनलाइन कैसे भरें?

राज्य के अपने e-challan पोर्टल पर, या केंद्र की परिवहन साइट पर। हम भुगतान नहीं लेते और कभी नहीं लेंगे — चालान का पैसा सिर्फ़ सरकारी पोर्टल पर ही जाना चाहिए, इसलिए अगर कोई और माँगे तो सावधान हो जाइए।

यह जानकारी कहाँ से है. केंद्रीय रक़म मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम, 2019 से है। राज्य उन्हीं धाराओं के तहत अलग रक़म अधिसूचित कर सकते हैं, इसलिए आप पर कौन-सी रक़म लगेगी यह इस बात पर निर्भर है कि आपको कहाँ रोका गया, न कि गाड़ी कहाँ रजिस्टर्ड है। 11 आधिकारिक राज्य अधिसूचनाओं से मिलान किया गया है। अपना राज्य ऊपर से चुनिए — वहाँ की अपनी रक़म और उसका स्रोत दोनों दिखेंगे।

केवल संदर्भ के लिए। आपके चालान पर वही रक़म मान्य है जो जारी करने वाले प्राधिकरण ने लगाई है।